Banquet Hall: गुरुग्राम में 63 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल अवैध, हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने उठाई सीलिंग की मांग | Gurugram Sealing Of 63 Illegal Banquet Halls Punjab Haryana High Court | Hari Bhoomi

10/1/2025, 11:45:09 AM
Gurugram Banquet Hall: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे बैंक्वेट हॉल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। बता दें कि मामले के बारे में तब पता चला जब RTI कार्यकर्ता हरिंदर ढींगरा ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि गुरुग्राम में 63 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल बिना वैध लाइसेंस, चेंज आफ लैंड यूज (CLU) अनुमति, बिल्डिंग स्वीकृति और बिना फायर सेफ्टी NOC के संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा इनमें से 34 हॉल रक्षा आयुध डिपो के 900 मीटर प्रतिबंधित एरिया में आते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी सामने आया है कि साल 2014 में गुरुग्राम नगर निगम ने माना था कि किसी भी बैंक्वेट हॉल के पास वैध लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ढींगरा ने कहा कि हरियाणा लोकायुक्त ने 8 जुलाई 2021 में उनकी शिकायत को सही माना था। जिसके बाद लोकायुक्त ने अवैध बैंक्वेट हॉल का सर्वे कर उन्हें सील करने, SIT का गठन करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसे लेकर फिर गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त ने जून और अगस्त 2022 में आदेश भी जारी कर दिए थे। लेकिन 4 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई हॉल को सील नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि इन अवैध हॉल की वजह से राज्य को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी होगा। ढींगरा का कहना है कि नियमितीकरण शुल्क और प्रापर्टी टैक्स वसूल न होने की सूरत में 74 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। याचिका में सभी अवैध बैंक्वेट हॉल को तुरंत सील करने, बकाया राजस्व की वसूली करने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और संबंधित अधिकारियों पर याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए निर्देश दिया है।