Raipur News: ड्रग्स और न्यूड पार्टी के बाद क्लब-बार मालिकों की क्लास, चेतावनी के साथ अल्टीमेटम, ये नियम न माने तो लाइसेंस होगा रद्द

Raipur News: ड्रग्स और न्यूड पार्टी के बाद क्लब-बार मालिकों की क्लास, चेतावनी के साथ अल्टीमेटम, ये नियम न माने तो लाइसेंस होगा रद्द

10/1/2025, 2:06:36 PM

रायपुर: Raipur News: राजधानी रायपुर में इन दिनों शहर के क्लब, पब, बार समेत कई फार्म हाउस और होटल बेकाबू हो चुके हैं। पिछले दिनों शहर के क्लबों और फार्म हाउस में न्यूड पार्टी आयोजित किए जाने, ड्रग्स मिलने और ड्रग्स लेते हुए कई वायरल वीडियो सामने आए हैं। साथ ही इन आयोजनों के पूर्व किए गए प्रमोशन को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई हैं। क्लबों में गोली चलने और मारपीट की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में सभी क्लब, पब और होटल संचालकों की बैठक बुलाई। इसमें रात के समय क्लब और बार जल्द बंद करने की हिदायत दी गई और कई चेतावनियां भी जारी की गईं। इसके बाद आबकारी विभाग भी हरकत में आया और आनन-फानन में जीएसटी भवन में आबकारी आयुक्त आर. शंगीता ने क्लब, पब, बार और होटल संचालकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में देर रात तक शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को अंतिम चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। Raipur News: नया रायपुर स्थित आबकारी भवन में आबकारी आयुक्त आर. शंगीता ने बताया कि लंबे समय से बार संचालन के समय को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। इसी कारण प्रदेशभर के होटल संचालकों को नोटिस जारी कर बुलाया गया। बैठक में लाइसेंस की शर्तों और नियमों को लेकर चर्चा की गई क्योंकि कुछ बार संचालक समय सीमा से अधिक संचालन कर रहे थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आयुक्त ने बताया कि पिछले 10 दिनों से पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई चल रही है। यदि कोई संचालक नियमों का पालन नहीं करता है तो पहली बार में 3 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा, दूसरी बार 5 दिन और तीसरी बार 7 दिन के लिए। इसके बाद भी यदि उल्लंघन जारी रहता है तो लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही जिन अधिकारियों के क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन होगा, उन्हें भी आबकारी विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। इसका अधिकार कलेक्टर को होता है। पिछले 15 दिनों में 10 बारों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 7 पर बैन की कार्रवाई की गई है। Raipur News: बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रात 12 बजे से पहले बार बंद करना होगा। ड्रग्स से संबंधित गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बार में प्रवेश नहीं देना है। कैमरे से निगरानी रखना और उसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा। अगर किसी बार में अवैध गतिविधि या मारपीट होती है और पुलिस को सूचना नहीं दी जाती, तो बार मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन की सभी शर्तों का पालन अनिवार्य है। वहीं, होटल संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी होटल, क्लब, पब या कैफे संचालक यह नहीं चाहता कि उसके प्रतिष्ठान में किसी तरह का विवाद हो। फिलहाल सभी शर्तों का पालन करने का प्रयास किया जाएगा।