महाराष्ट्र में दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे, शराब पर अलग नियम - India TV Hindi

महाराष्ट्र में दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे, शराब पर अलग नियम - India TV Hindi

10/1/2025, 5:32:56 PM

मुंबई: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र राज्य में दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान, भोजनालय और दुकानें अब 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा ये फैसला लिया गया है और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दुकानें और आस्थापना (नौकरी और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 2017 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी दुकानें और ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह के सातों दिन खुले रह सकते हैं। कर्मचारियों को हफ्ते में 24 घंटे की लगातार छुट्टी अनिवार्य होगी। शराब परोसने और बेचने वाले प्रतिष्ठान जैसे बार, डांस बार, हुक्का पार्लर और डिस्कोथेक 24 घंटे खुले नहीं रह सकेंगे। बाकी सभी प्रतिष्ठान चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति है। आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग पर होगी।