Maharashtra: खुशखबरी, महाराष्ट्र में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, होटल

10/1/2025, 7:15:10 PM
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य में दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। हालांकि, शराब की दुकानें इस नियम से बाहर रखी गई हैं। इस निर्णय से राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार ने दुकानों पर समय की पाबंदी हटा दी है, लेकिन शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य में दुकानें, होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक स्थल 24 घंटे खुले रह सकते हैं। यह शर्त रखी गई है कि कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 24 घंटे का अवकाश अनिवार्य रूप से मिले। यह महत्वपूर्ण फैसला कर्मचारियों के कार्य घंटों और छुट्टियों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शराब बेचने वाले स्थान, जैसे बार, पब, डिस्को और वाइन शॉप्स पर यह छूट लागू नहीं होगी। इन प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय पहले से ही निर्धारित है, जो 2017 और 2020 की अधिसूचनाओं के अनुसार चलेगा। पूर्व में थिएटर और सिनेमा हॉल भी इस सूची में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें इससे हटा दिया गया है। इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। यह कदम कई शिकायतों के बाद उठाया गया है, जहां कुछ स्थानों पर 24 घंटे खुलने पर अनावश्यक रोक लगाई जा रही थी। अब गैर-शराब वाले व्यवसाय बिना समय की चिंता के संचालित हो सकेंगे। यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 11 राज्य सरकार को किसी क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों के लिए दुकानों, वाणिज्यिक परिसरों या मॉलों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करने का अधिकार देती है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने 19 दिसंबर 2017 की अधिसूचना द्वारा परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक, और सभी प्रकार की शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों के साथ-साथ थिएटर और सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय किया था।